वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट के नए स्लैब, ₹75,000 मानक कटौती और पुराने रिजीम (80C, 80D, HRA) की तुलना करें। 2026 के नवीनतम आधिकारिक मानकों (RBI • FinMin • Income Tax Dept) और Calconova के IEEE-754 (Decimal.js) इंजन के साथ 100% सटीक गणना और विस्तृत विवरण तुरंत प्राप्त करें।
इनकम टैक्स कैलकुलेटर (पुराना बनाम नया रिजीम 2025–26): वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट के नए स्लैब, ₹75,000 मानक कटौती और पुराने रिजीम (80C, 80D, HRA) की तुलना करें। 2026 के नवीनतम आधिकारिक मानको...Temel formül: कर योग्य आय = सकल वेतन - मानक कटौती - अन्य कटौती | टैक्स = स्लैब दर + 4% सेस.
| रिजीम | सकल आय | कुल छूट | कर योग्य आय | देय टैक्स | मासिक टेक-होम |
|---|---|---|---|---|---|
| नया टैक्स रिजीम (डिफ़ॉल्ट) | ₹12,00,000 | ₹75,000 | ₹11,25,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| पुराना टैक्स रिजीम | ₹12,00,000 | ₹3,95,000 | ₹8,05,000 | ₹76,440 | ₹93,630 |
कर योग्य आय = सकल वेतन - मानक कटौती - अन्य कटौती | टैक्स = स्लैब दर + 4% सेसनए टैक्स रिजीम में ₹75,000 की मानक कटौती और धारा 87A के तहत ₹12 लाख तक की आय पर शून्य कर देयता का लाभ मिलता है। पुराने रिजीम में 80C, 80D, और HRA जैसी कटौतियों का दावा किया जा सकता है।
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यदि आपकी धारा 80C, 80D, HRA और होम लोन छूट कुल मिलाकर ₹3.75 लाख से कम हैं, तो नया टैक्स रिजीम आपके लिए काफी अधिक लाभदायक रहेगा।
हाँ, बजट 2024-25 से वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नए रिजीम में मानक कटौती को बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है।
नए रिजीम में ₹12,00,000 तक की कर योग्य आय पर बनने वाले पूरे टैक्स (अधिकतम ₹60,000) पर 87A के तहत पूरी छूट मिल जाती है।
डिफ़ॉल्ट नई कर प्रणाली (New Tax Regime) में कम कर दरें, वेतनभोगियों के लिए ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और धारा 87A के तहत बड़ी टैक्स छूट मिलती है। पुरानी कर प्रणाली तभी फायदेमंद है जब आपकी कुल कटौतियां (HRA, 80C, 80D, गृह ऋण ब्याज) ₹3.75 लाख से ₹4.25 लाख से अधिक हों।
धारा 87A के तहत यदि आपकी कर योग्य आय निर्धारित सीमा के भीतर है, तो आपका पूरा आयकर शून्य (₹0) हो जाता है। यदि आय सीमा से थोड़ी अधिक होती है, तो 'मार्जिनल रिलीफ' यह सुनिश्चित करता है कि लगने वाला कर सीमा से अधिक कमाए गए अतिरिक्त पैसे से ज्यादा न हो।
4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (Cess) आपकी कुल आय पर नहीं, बल्कि गणना किए गए आयकर (और अधिभार) की राशि पर 4% की दर से लगाया जाता है। यदि धारा 87A के तहत कर शून्य है, तो कोई सेस नहीं लगता।
हाँ! हालांकि नई कर प्रणाली में व्यक्तिगत 80C छूट उपलब्ध नहीं है, फिर भी धारा 80CCD(2) के तहत नियोक्ता द्वारा आपके नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खाते में किया गया योगदान (बेसिक + DA के 14% तक) नई प्रणाली में भी पूरी तरह कर-मुक्त है।
एसआईपी (SIP), एकमुश्त (Lump Sum) और स्टेप-अप निवेश पर चक्रवृद्धि रिटर्न और कुल संपत्ति का अनुमान लगाएं।
भारतीय जीएसटी (GST) दरों के साथ कर जोड़ना (Exclusive), कर निकालना (Inclusive) और CGST + SGST / IGST विभाजन की गणना।
पीपीएफ (PPF 7.1% टैक्स-फ्री 15 वर्ष) और ईपीएफ (EPF 8.25% सेवानिवृत्ति फंड) के चक्रवृद्धि संचय का सिमुलेशन।
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